Dear VLEs
We are regularly communicating with you after notification of GST that there is no mandatory requirements of GST Registration of those Taxpayers whose taxable limit are less than Rs 20.00 Lacs except North east states and Rs 10.00 lacs in these states Assam, Sikkim , Manipur , Nagaland , Meghalaya , Tripura , Arunchal Pardesh , J& K , Manipur , Mizoram ,Himachal Pardesh and Uttakhand.
After the notification , those taxpayer are having Turnover less than Rs 20.00 Lacs and Rs 10.00 lacs respectively are required to follow cancellation process.
We have communicated cancellation process various times and we are communicating cancellation process as under : “https://youtu.be/TO7M99cd_nU”
Once it is cancelled, you may stop filing GST return process for filing GST return, Until then the creation of challan & payment and process for cancellation is available on the following link -“ https://goo.gl/oEQtDJ ”
In order to complete the process tax payers are required to clear their demands and file the returns till the cancellation is done by GST department.
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प्रिय वीएलईएस
जीएसटी की अधिसूचना के बाद हम नियमित रूप से आपको सूचित कर रहे हैं कि उन करदाताओं को जीएसटी पंजीकरण की कोई अनिवार्य आवश्य� �ता नहीं है जिनकी सालाना टॉरनॉवेर सीमा 20.00 लाख रुपये से कम है । असम, सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश , जम्मू-कश्मीर, मणिपुर, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़कर जहाँ सालाना टॉरनॉवेर सीमा 10.00 लाख रुपये से कम है।
अधिसूचना के बाद, उन करदाताओं को जिनका क्रमशः 20.00 लाख रुपये और 10.00 लाख रुपये से कम टर्नओवर है उ� �को कैंसलेशन की प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है।
हमने कई बार कैंसलेशन की प्रक्रिया को संचारित किया है और हम रद्दीकरण प्रक्रिया को निम्नानुसार संचारित कर रहे हैं: “https://youtu.be/TO7M99cd_nU”
एक बार रद्द होने के बाद, आप जीएसटी रिटर्न दाखिल करने के लिए जीएसटी रिटर्न प्रक्रिया दर्ज करना बंद कर सकते हैं, तब तक चालान और भुगतान और रद्दीकरण की प्रक्रिया का निर्माण निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है - “ https://goo.gl/oEQtDJ ”
प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, करदाताओं को अपनी मांगों को साफ़ करने और जीएसटी विभाग द्वारा कैंसलेशन तक रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता होती है।
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